CAA लागु हो गया आज से देश में:
अभी तक देश में लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान भी नही हुआ लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने देश में CAA लागु कर दिया बता दे की 5 साल पहले संसद में CAA को पारित किया गया था
लेकिन अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला और कदम लेते हुए देश में CAA लागू कर दिया है. अब देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून आज से ही लागू हो जाएगा. इस कानून के तहत अब देश के तीन पड़ोसी देश के विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी. हालांकि भारत की नागरिकता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करने होंगे.
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत तीन पड़ोसी देशों के मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस कानून के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए उन्हें (तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को) आवेदन करना होगा. उन्हें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उनके पंजीकरण के बाद, वे सरकारी जांच से गुजरेंगे और उसके बाद, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन तीन मुस्लिम देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) से विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कहा कि इस कानून को कोई भी लागू होने से रोक नहीं सकेगा। यह हमारे देश का बनाया हुआ कानून है जो सब पर लागू होगा। ऐसे में अब सीएए देशभर में लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को इलेक्शन का प्रचार भी बताया जा रहा है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
ममता बनर्जी ने किया CAA का विरोध CAA को बताया भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि यदि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), जिसके नियम आज सूचित किए गए, लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है, तो उसका विरोध करेगी।
ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में एक तेजी से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अगर किसी भेदभाव होता है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। धर्म, जाति या भाषा हो। वे किसी को भी दो दिन में नागरिकता नहीं दे सकेंगे। यह बस लॉलीपॉप और शो-ऑफ है।”
चार साल से अधिक समय से टाला गया, नियम आज सूचित किए गए, बस कुछ हफ्ते पहले ही देश के नए सरकार को चुनने के लिए वोट करने का वक्त है। नियमों के सूचित न होने के कारण कानून को प्रभाव में नहीं लाया जा सकता था। यह कानून भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है।
कानून पास होने के बाद, पूरे देश में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित कई प्रदर्शन हुए।
तृणमूल ने शुरुआत से ही सीएए का विरोध किया है।
ममता बनर्जी ने कहा, “चार साल में कई बार विस्तार के बाद, चुनाव की घोषणा से दो-तीन दिन पहले इसे प्रभाव में लाना दिखाता है कि यह राजनीतिक कारणों के लिए किया जा रहा है।”
पिछले दिसंबर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के प्रभाव को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि यह धर्म देश का कानून है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि सीएए के तहत हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध जैसे 6 गैर-मुस्लिम समुदायों को सम्मिलित किया गया है। जानकारी दे दें कि इन्हें सिर्फ तभी भारतीय राष्ट्रीयता मिलेगी जब ये समुदाय 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पूर्व भारत में शरण लेने के लिए आए होंगे। इस प्रकार से 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे सिर्फ उन लोगों को ही केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
लागू हो गया CAA का कानून
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इससे पहले 30 जनवरी को दावा किया था कि किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 7 दिन के अंदर देशभर में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। ठाकुर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। एक सप्ताह में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे देश में CAA लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल में लागू न करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि यह बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है।
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